राजमार्गों की गुणवत्ता का मूल्यांकन: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क की दरें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार लगाई जाती हैं।
राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का रख-रखाव, इससे जुड़ी रियायतों और अनुबंध समझौते की शर्तों के अनुसार अनुबंध के विभिन्न तौर-तरीकों के ज़रिए किया जाता है। इनमें पुलों और संरचनाओं का रख-रखाव भी शामिल है। इंजीनियरिंग सामान की खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों में, ठेकेदार निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद दोष दायित्व अवधि-सह-रखरखाव अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर (डीबीएफओटी) तथा हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) अनुबंधों में, रियायतकर्ता निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद रियायत अवधि के अंत तक सड़क का रखरखाव करते हैं। टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी)/आईएनवीआईटी समझौतों के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रियायतकर्ता रियायत अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाकी हिस्सों का रखरखाव आम तौर पर प्रदर्शन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के ठेकेदार करते हैं।
उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह की दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए हैं:
- फास्टैग की उपलब्धता को सरल और व्यापक बना दिया गया है, तथा सरकार ने एम एंड एन श्रेणी के मोटर वाहनों में इसे अनिवार्य कर दिया है।
- शुल्क प्लाजा की सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित कर दिया गया है।
- "एक वाहन एक फास्टैग" (ओवीओटी) पहल भी शुरू की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर एक वाहन एक फास्टैग से जुड़ा हो।
- शुल्क संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में फास्टैग प्रणाली के साथ एकीकृत स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) शुरू की गई है।
- भारत में जीएनएसएस आधारित टोलिंग को लागू करने के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए गए हैं। यह फैसला किया गया है कि जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) प्रणाली को शुरू में राष्ट्रीय राजमार्गों के चयनित खंडों पर फास्टैग के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा।
सड़क उपयोगकर्ता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1033 पर बुनियादी ढांचे, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा के परिचालन और राजमार्गों की गुणवत्ता के बारे में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा, राजमार्ग उपयोगकर्ता राजमार्गयात्रा एप्लिकेशन के माध्यम से छवि या वीडियो साक्ष्य के साथ समस्या और शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं।
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
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