नियम 267 पर, राज्यसभा के माननीय सभापति की टिप्पणियों का मूलपाठ: उप राष्ट्रपति सचिवालय
नई दिल्ली (PIB): उप राष्ट्रपति सचिवालय ने "नियम 267 पर, राज्यसभा के माननीय सभापति की टिप्पणियों का मूलपाठ" जारी किया।
नियम 267 पर, राज्यसभा के माननीय सभापति की टिप्पणियों का मूलपाठ:
माननीय सदस्यगण, यह नियम 267 के बारे में है। आपके लाभ के लिए, नियम 267 पर मेरी टिप्पणियां आज आपके विचारार्थ अपलोड की गई हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पर गंभीरता से ध्यान दें।
मैं दोहराता हूं कि राजनीतिक दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सदन की प्रत्येक बैठक में एक नियमित दैनिक मामला बनता जा रहा है। मैंने पहले ही संकेत दिया था कि पिछले 36 वर्षों में, इस तंत्र को केवल छह अवसरों पर ही अनुमति दी गई है। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।
मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सदन की निर्धारित कार्यवाही को स्थगित करने की मांग करना वास्तव में एक बहुत ही गंभीर मामला है। आज दायर किए गए नोटिस इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।
तीन दशकों से अधिक समय में, नियम 267 का उपयोग केवल छह अवसरों पर किया गया है और बैठक के प्रत्येक दिन, मुझे ऐसे कई अनुरोध मिलते हैं। इसे एक नियमित अभ्यास, एक आदत के रूप में लिया जा रहा है। यह एक हास्यास्पद अभ्यास बनकर रह गया है। कल की मेरी गंभीर टिप्पणियों के बावजूद, चूंकि कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए मैंने इसे पुनः आपके पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।
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