ब्रेकिंग न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मार्च 2024) को विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने से किया इंकार
संविधान पीठ के फैसले / आदेश का क्या अर्थ है ?-
लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार (21 मार्च 2024) को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर सुनवाई की तथा विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
संविधान पीठ के आदेश के उपरान्त "इस विवादास्पद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से हटा देता है" पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक नहीं लगाने से, यह समझ से परे हो गया कि, "आखिर चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले / आदेश का क्या अर्थ है और वह भी तब जब असंवैधानिक घोषित किये गए इलेक्टोरल बांड के माध्यम से हुयी आज तक की सबसे बड़ी लूट, ई. डी. और असंवैधानिक इलेक्टोरल बांड का सम्बन्ध सामने आ चुका है और तो और सरकार व चुनाव आयोग की नैतिकता व पारदर्शिता सबके सामने आईने की तरह साफ़ हो गयी है!
*****