पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने सुशासन के लिए ट्रस्टी बैंक और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी से संबंधित विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया: वित्त मंत्रालय
नई-दिल्ली (PIB): पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने ग्राहक सुरक्षा, अनुपालन की लागत कम करने तथा व्यापार करने में और आधिक आसानी सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हुए सुशासन के लिए ट्रस्टी बैंक (टीबी) और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) से संबंधित विनियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 09.02.2024 को ट्रस्टी बैंक (टीबी) (संशोधन) विनियम, 2023 और सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है।
ट्रस्टी बैंक (टीबी) विनियमों में संशोधन धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति के कार्यान्वयन, ग्राहक को मुआवजा, नए पंजीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने और पंजीकरण प्रमाणपत्र के समर्पण से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत बनाता है।
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीआरए) विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को सरल और मजबूत बनाता है तथा सीआरए द्वारा सूचना के प्रकटीकरण को बढ़ावा देता है। अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं:
- ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सीआरए द्वारा धोखाधड़ी रोकथाम और शमन नीति का कार्यान्वयन।
- आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सीईओ द्वारा प्रमाण पत्र शामिल करना।
- सीआरए और उसके प्रमुख कर्मियों के लिए ‘फिट और उपयुक्त व्यक्ति’ से संबंधित मानदंड का समावेश किया गया है।
प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े इन संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना है।
संशोधित विनियमों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया पीएफआरडीए की वेबसाइट पर जायें:
ट्रस्टी बैंक:
https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2888
सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी:
https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2886
उपरोक्त सरलीकरण अनुपालन की लागत को कम करने और व्यापार करने में और आधिक आसानी सुनिश्चित करने के लिए विनियमों की समीक्षा करने के केन्द्रीय बजट 2023-24 की घोषणा के अनुरूप हैं।
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