भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'बढ़ी हुई दूरसंचार सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों की समीक्षा' पर परामर्श पत्र जारी किया:
नई दिल्ली (PIB): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज 'बढ़ी हुई दूरसंचार सेवाओं (वायरलेस और वायरलाइन) तथा ब्रॉडबैंड (वायरलेस और वायरलाइन) सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों की समीक्षा' पर अपना परामर्श पत्र जारी किया है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 ट्राई को दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सेवा संबंधी गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसके फलस्वरूप, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार सेवाओं के बेहतर उपयोग हेतु सेवा संबंधी गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों के लिए निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया है।
- बेसिक टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा विनियम, 2009 की सेवा संबंधी गुणवत्ता के मानक
- ii. ब्रॉडबैंड सेवा अधिनियम 2006 की सेवा की गुणवत्ता और
- वायरलेस डेटा सेवाओं के लिए सेवा संबंधी गुणवत्ताओं के मानक विनियम 2012। इन व्यवस्थाओं को 4जी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के शामिल होने के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया गया है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को लगातार ग्राहकों से कॉल ड्रॉप और नेटवर्क से संबंधित अन्य मुद्दों, विशेषकर 5जी सेवाओं के शुरू होने के बाद से कई शिकायतें मिल रही हैं। सेवा प्रदाताओं की बैठक के दौरान त्रैमासिक सेवा संबंधी गुणवत्ता मानकों की प्रदर्शन रिपोर्टों का विस्तृत विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने कुछ परिणाम निकाले हैं। लाइसेंस प्राप्त सेवा-एलएसए वाले बड़े क्षेत्र में एक तिमाही की लंबी प्रदर्शन मूल्यांकन अवधि से पता चलता है कि औसत प्रभाव के कारण कुछ क्षेत्र या ग्राहक सेवा की खराब गुणवत्ता का अनुभव कर सकते हैं। ये वास्तव में ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जहां पर औसत प्रभाव के कारण सेवा की गुणवत्ता खराब हो, जबकि सेवा प्रदाता एलएसए स्तर पर समग्र क्यूओएस बेंचमार्क को पूरा कर रहे हों।
इसके फलस्वरूप, सेवाओं के लिए गुणवत्ता मानकों की स्थिति को करीब से देखने के उद्देश्य से मसौदा नियमों में एलएसए स्तर के अलावा राज्य व केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर मासिक क्यूओएस प्रदर्शन रिपोर्टिंग का प्रस्ताव किया गया है।
वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए सेवाओं से संबंधित गुणवत्ता मानकों के मापदंड एवं न्यूनतम मानदंड वर्तमान नियमों में प्रौद्योगिकी संशयवादी हैं। 5जी के सेवाओं से संबंधित गुणवत्ता मानकों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए मसौदा नियमों में 5जी सेवाओं हेतु प्रासंगिक शब्दावली का अद्यतन भी किया गया है।
अब चूंकि 4जी और 5जी नेटवर्क, 2जी तथा 3जी नेटवर्क की तुलना में देश में अधिक व्यापक कवरेज प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 4जी एवं 5जी सेवाओं हेतु विशेष रूप से कॉल ड्रॉप से संबंधित कड़े प्रदर्शन संबंधी मानदंड प्रस्तावित हुए हैं।
सेवाओं के लिए अच्छे गुणवत्ता मानकों हेतु नेटवर्क उपलब्धता सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस कारण से यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता को निर्बाध सेवाएं मिलें, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर सेवा प्रदाता की नेटवर्क उपलब्धता की व्यापक निगरानी करने का प्रस्ताव किया गया है।
बेहतर सेवाओं के उद्देश्य से अच्छे गुणवत्ता मानकों पर विनियामक ढांचे को सरल बनाने हेतु सभी वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए चाहे उनका एक्सेस माध्यम कुछ भी हो, यानी वायरलाइन और वायरलेस दोनों सेवाओं में क्यूओएस मानकों से संबंधित एकल विनियमन का प्रस्ताव है। तदनुसार, वर्तमान तीन विनियमों को एकल अधिनियम में विलय करने का प्रस्ताव हुआ है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण उपरोक्त के संदर्भ में और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों को समग्र तरीके से हल करने के लिए 'हितधारकों' की टिप्पणियां मांगने के उद्देश्य से यह परामर्श पत्र जारी कर रहा है। परामर्श पत्र के माध्यम से हितधारकों से 20 सितंबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। इसके जवाब में विवेचना, यदि कोई हो तो वह 05 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती है। इस संबंध में टिप्पणियां अथवा प्रति टिप्पणियां ई-मेल एड्रेस adv-qos1@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा सकती है।
परामर्श पत्र को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री तेजपाल सिंह, सलाहकार (क्यूओएस-आई) ट्राई से दूरभाष नंबर +91-11-23236516 पर संपर्क किया जा सकता है।
परामर्श पत्र :
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