टेली-लॉ कानूनी सलाह की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन में सुधार कर रहा है: विधि एवं न्याय मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): न्याय विभाग के टेली-लॉ का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए देश के दूरदराज के कोनों तक पहुंचकर, मुकदमे से पहले की मुफ्त सलाह के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सुधार करना और सभी के लिए न्याय वितरण को सुलभ और कुशल बनाना है।
न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।
टेली-लॉ का अर्थ कानूनी सूचना और सलाह देने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-इंटरैक्शन सीएससी पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होगा।
टेली-लॉ की अवधारणा कानूनी सेवा प्राधिकरणों और सीएससी के फ्रंट ऑफिस में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान करना है। यह परियोजना 1,00,000 ग्राम पंचायतों में पहचाने गए ग्राम स्तरीय उद्यमी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से नागरिकों को पैनल वकीलों से जोड़ने की पहल करती है।
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