बिना ट्रेड लाइसेंस वाले कारोबारी प्रतिष्ठान होंगे सील
नई दिल्ली: नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले कारोबारियों के प्रतिष्ठïानों पर सीलिंग की गाज गिरने वाली है। निगम ने कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस, भंडारण लाइसेंस और स्वास्थ्य ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए नोटिस भेजे हैं और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने ये लाइसेंस नहीं लिए तो उनके कारोबारी प्रतिष्ठïानों के खिलाफ अगले माह से सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इस समय बड़ी संख्या में दुकानें और गोदाम बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही हैं। इसी तरह ढाबा, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, लॉज, बेकरी, स्विमिंग पूल, सैलून और ब्यूटी पार्लर आदि बिना स्वास्थ्य लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। निगम को मांस की दुकानें भी वेटनरी ट्रेड लाइसेंस के बगैर चलने की शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी ने कहा कि इन कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए निगम से संबंधित ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसलिए इन कारोबारी प्रतिष्ठïानों को सामान्य ट्रेड लाइसेंस और स्वास्थ्य ट्रेड लाइसेंस लाइसेंस लेने के लिए नोटिस दिए गए हैं। कारोबारी प्रतिष्ठïानों को 16 सितंबर तक संबंधित ट्रेड लाइसेंस लेना का मौका दिया गया है। 16 सितंबर तक ट्रेड लाइसेंस न लेने वाले कारोबारियों के प्रतिष्ठïानों को सील किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि अभी दिए गए नोटिस को ही कारण बताओ नोटिस माना जाए और इसके बाद सीलिंग संबंधी नोटिस दिए बिना ही सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए ये कारोबारी प्रतिष्ठïानों को सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए जल्द से जल्द निगम से जरूरी ट्रेड लाइसेंस ले लेना चाहिए। कारोबारियों की सुविधा के लिए निगमों ने ट्रेड लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को पहले ही सरल कर दिया है। अब सभी तरह के ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन आसानी से लिए जा सकते हैं। इसके लिए लाइसेंस के लिए गैर जरूरी दस्तावेजों को भी हटाया जा चुका है।
(साभार- बी.एस.)
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