
'फर्जी' डिग्री विवाद (लाइव लॉ): डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज
नई-दिल्ली (लाइव लॉ): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को सीनियर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप डीलरशिप हासिल करने के दौरान फर्जी शैक्षणिक डिग्री जमा करने के आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज की।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने प्रयागराज के BJP नेता और सोशल एक्टिविस्ट दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका खारिज की। त्रिपाठी ने 2021 में प्रयागराज के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की पुलिस जांच की मांग करते हुए CrPC की धारा 156(3) के तहत दायर आवेदन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अपने आदेश में एसीजेएम नम्रता सिंह ने पाया था कि मौर्य के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। तदनुसार, त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी गई।
त्रिपाठी ने बाद में एसीजेएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हालांकि, फरवरी, 2024 में न्यायालय ने देरी के आधार पर उनकी पुनर्विचार याचिका यह देखते हुए खारिज की कि याचिका ट्रायल कोर्ट के आदेश के 300 दिनों से अधिक समय बाद दायर की गई थी।
हालांकि, इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने देरी को माफ कर दिया और हाईकोर्ट को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, त्रिपाठी ने फिर से उन्हीं आरोपों और आधारों को लेकर नई याचिका के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को अप्रैल, 2025 में स्वीकार किया गया और मई में फैसला सुरक्षित रखा गया।
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(समाचार & फोटो साभार: लाइव लॉ)
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